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बिना कपड़ों के धूप सेंकता था मकान मालिक, किराएदार ने किराया देने से किया इनकार, कोर्ट ने क्‍या द‍िया फैसला?

बर्लिन : जर्मनी की एक अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक मकान मालिक के अपनी बिल्डिंग के आंगन में बिना कपड़ों के धूप सेंकने से उसके किराएदार अपने किराए को कम नहीं कर सकते हैं। मामला जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर की एक बिल्डिंग से जुड़ा है जिसमें एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी ने एक ऑफिस फ्लोर किराए पर लिया है। विवाद तब खड़ा हुआ जब कंपनी ने कई अन्य शिकायतों के साथ-साथ मकान मालिक के नग्न होकर धूप सेंकने पर आपत्ति जताते हुए किराए पर रोक लगा दी।

कंपनी की तरफ से किराया न मिलने पर मकान मालिक ने अदालत का रुख किया। फ्रैंकफर्ट कोर्ट ने बुधवार को कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि ‘किराए की प्रॉपर्टी की उपयोगिता वादी (मकान मालिक) की ओर से खुद को आंगने में नग्न करने से प्रभावित नहीं हुई थी’। कोर्ट ने कहा कि उसे ‘संपत्ति पर कोई अस्वीकार्य और अनुचित प्रभाव’ दिखाई नहीं दे रहा है। जज निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुना रहे थे जो मकान मालिक के पक्ष में सुनाया गया था।

ऑफिस से काफी दूर है आंगन

इस फैसले में कंपनी को सिर्फ सीमित राहत दी गई। कोर्ट ने पाया कि पड़ोस में शोर-शराबे वाले निर्माण कार्य के कारण किराएदार सिर्फ तीन महीने के किराए को कम करने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि जिस जगह पर मकान मालिक धूप सेंक रहा था, वह जगह किराए के दफ्तर क खिड़की से काफी दूर झुककर ही देखी जा सकती थी। यह भी कहा गया कि किराएदार यह भी साबित करने में विफल रहा कि वह सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आंगन में गया था। इस आरोप के जवाब में मकान मालिक ने कहा कि उसने एक बाथरोब पहना था जिसे उसने सिर्फ सन लाउंजर से ठीक पहले उतार दिया था।

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