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हिमाचल के 6 बागी विधायकों को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग-सदन से दूर रहेंगे

 

शिमला। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
दरअसल, बागी विधायकों ने स्पीकर पठानिया के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने और स्पीकर के ऑर्डर स्टे करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी। इसके पहले 12 मार्च की सुनवाई में विधायकों के वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और एडवोकेट सत्यपाल जैन ने अगली तारीख मांगी थी।

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