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पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

सत्र न्यायाधीश भिंड ने अपने पति की - हत्या करने वाली पत्नी और उसके आशिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

( भिंड ) पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास
सत्र न्यायाधीश भिंड ने अपने पति की – हत्या करने वाली पत्नी और उसके आशिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने किया।
लोक अभियोजक दीक्षित ने बताया कि मिहोनी निवासी नारायणी बघेल शहर के वीरेंद्र नगर में अपने पति
संजय बघेल के साथ रहती थी। नारायणी का नंदरोली निवासी तहसीलदार पुत्र रामसनेही बघेल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तहसीलदार अक्सर नारायणी से मिलने उसके घर आता रहता था। लेकिन नारायणी के पति संजय को यह पसंद नहीं था। ऐसे में नारायणी और तहसीलदार ने संजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 30 सितंबर 2022 की रात तहसीलदार, नारायणी के घर पहुंच गया। साथ ही संजय के सोते समय तहसीलदार ने उसके सिर में पत्थर मार दिया और छाती पर बैठकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद संजय की मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसके शव ऑटो के पीछे वाली सीट पर डाव लिया। लेकिन सुभाष तिराहा ऑटो में डीजल खत्म हो गया। ऐसे- उसने उस ऑटो को बायपास रोड प राजपूत नगर के सामने नाले में गि दिया। सुबह जब ऑटो में संजय क लाश देहात पुलिस को मिली तो म कायम प्रकरण जांच में लिया गय जांच में सामने आया कि संजय क हत्या उसकी पत्नी नारायणी और प्रेम तहसीलदार ने की है तो पुलिस प्रकरण न्यायालय को भेजा। स न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पत्नी नारायणी और प्रेम तहसीलदार पर दोष सिद्ध होने के बा आजीवन कारावास की सजा सुन है। साथ ही अर्थदंड लगाया है।

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